रोहतक। नशीला पदार्थ रखने के दोषी युवक जिंदरान निवासी सुरेश को अदालत ने दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के मुताबिक जुलाई 2018 में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान जिंदरान के पास गांव के एक युवक सुरेश को काबू किया था। तलाशी के दौरान उसके पास 40 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। सदर थाने में आरोपी के खिलाफ 17 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार के एएसजे मेनपाल रमावत की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।