रोहतक। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने प्रदेश के गृह विभाग की ओर से लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक को अनाधिकृत हथियारों व लाइसेंसी हथियारों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को अपने लाइसेंस प्राप्त हथियार के प्रत्येक उपयोग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उपयोग की तिथि से 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। संवाद