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ऑर्थो इंप्लांट मामले में हाईकोर्ट में नौ अक्तूबर को सुनवाई

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रोहतक। पीजीआईएमएस के बहुचर्चित जब्त किए गए ऑर्थो इंपलांट मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ अक्तूबर को दी है। इसमें कहा गया है कि संस्थान अगली तारीख पर अपना जवाब लेकर आए, यदि ऐसा नहीं होता तो स्वास्थ्य विभाग के सचिव डीएमईआर स्वयं कोर्ट में आएं। संस्थान ने इस बार जवाब न दे पाने का कारण बताया है कि उनका जवाब लगभग तैयार है। कोरोना संक्रमणकाल के दौरान उसे बस फाइनल किया जाना है। गौरतलब है कि पीजीआईएमएस के पूर्व निदेशक डॉ. नित्यानंद के निर्देशों पर संस्थानों में अवैध इंपलांट जब्त किए गए थे। इन्हें संस्थान के कब्जे से छुड़वाने के लिए निजी सप्लायरों ने हाईकोर्ट में केस डाल दिया। वहीं पूर्व निदेशक ने इसकी सूचना पुलिस, जीएसटी को भी दे दी। इस मामले की फिलहाल जांच चल रही है। संस्थान के रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है कि उनके कुछ डॉक्टर मिले हैं और इसी के लिए यह अवैध सामान जब्त किया गया है। इसके विरोध में संस्थान के ऑर्थो विभाग के डॉक्टर रजिस्ट्रार के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंच गए। अब निजी सप्लायरों, ऑर्थो के डॉक्टरों, सरकार व रजिस्ट्रार के बीच पेंच फंसा हुआ है।
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