फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रोहतक से राजकुमार गिरफ्तार: हरियाणा में पहली बार कोई हत्यारोपी NSA में पकड़ा, इन मामलों में हैं 12 केस दर्ज

Fri, 12 Jan 2024 08:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)

सार

हरियाणा में एनएसए में पहली गिरफ्तारी रोहतक से हुई है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2011 से अब तक हत्या, हत्या के प्रयास, सामूहिक दुष्कर्म सहित 12 केस दर्ज हैं।
विज्ञापन
एनएसए के तहत गिरफ्तार आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू निवासी खिड़वाली। स्रोत : पुलिस - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रोहतक पुलिस ने खिड़वाली गांव के राजकुमार उर्फ श्यामू को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980) के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2011 से अब तक हत्या, हत्या के प्रयास, सामूहिक दुष्कर्म सहित 12 केस दर्ज हैं। एसपी का दावा है कि प्रदेश में पहली बार किसी अपराधी पर एनएसए लगा है। इससे पहले सिर्फ आतंकवादियों पर ही एनएसए लगता था।

विज्ञापन


एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू खिड़वाली गांव का रहने वाला है। 10 अप्रैल 2011 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की थी। उसी साल पांच युवकों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की। नवंबर 2016 में एक युवक पर गोलियां चलाईं। 2017 में जबरन वसूली का केस दर्ज हुआ।

2018 में टोल कर्मचारी के साथ मारपीट की। झज्जर के महिला थाने में आरोपी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। 2020 में आरोपी पर धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 2021 में गोहाना में संपत्ति पर कब्जे का केस दर्ज हुआ। जुलाई 2021 आईएमटी थाना रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का केस दर्ज हुआ। 2022 में साथियों के साथ मिलकर युवक को धमकाने का केस दर्ज हुआ। 2022 में ही डकैती का केस दर्ज हुआ।
विज्ञापन


गैंग बनाकर युवाओं को धकेल रहा था अपराध की दुनिया में
पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजकुमार निरंतर वारदात को अंजाम दे रहा था। वह अन्य युवकों को भी अपराध की दुनिया में ला रहा था। इसके लिए आरोपी हथियारों सहित सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करता था। एसपी का कहना है कि आरोपी राज्य के लिए खतरा बन रहा था। प्रदेश में रोहतक पुलिस ने ही ऐसी कार्रवाई पहली बार की है।
विज्ञापन


12 माह तक बिना केस चलाए हिरासत में रख सकती है पुलिस
एडवोकेट डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस आरोपी को 12 माह तक बिना केस चलाएं हिरासत में रख सकती है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें