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Rohtak News: रिकाॅर्ड में खाली प्लॉट, चला रहे होटल और पीजी

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रोहतक। नगर निगम की पड़ताल में कई ऐसे लोग मिले हैं जो होटल, पीजी और कोचिंग सेंटर चला रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी रिकार्ड में उन स्थानों पर खाली प्लाट दर्ज हैं। ऐसे चिंह्ति लोगों को एक सप्ताह में अपने दस्तावेज पूरे कर दिखाने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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निगम आयुक्त ने बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई व भवन मालिकों को एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त मंगलवार को कार्यालय में बिल्डिंग ब्रांच द्वारा तैयार की गई फाइलों की जांच व सुनवाई कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया मंगलवार को नियम तोड़कर होटल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और पीजी चला रहे भवन मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था। भवन मालिकों से भवन प्लान, हाउस टैक्स बिल, फायर एनओसी व पार्किंग के दस्तावेज मांगे गए। मापदंड पूरे न करने वालों को हिदायत दी गई कि वे एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर दस्तावेज पूरे करके फाइल जमा करवाएं। नहीं तो नगर निगम अधिनियम 1994 व हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त द्वारा बताया गया कि सुनवाई के दौरान पता चला कि संपत्ति का धरातल पर स्वरूप बदल चुका है, लेकिन निगम के रिकार्ड में परिवर्तन नहीं कराया गया।
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