रोहतक। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 15 अगस्त को नगर निगम सीमा में ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित ऑब्जेक्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ाने, फ्लाइंग कैमरा और एरियल कवरेज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।