रोहतक। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कहा है कि चुनाव पुस्तिका, पोस्टर व पंप्लेट आदि के मुद्रण व प्रकाशन में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127ए की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। कहा कि उपरोक्त प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रेस व प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी चुनाव पंप्लेट या पोस्टर को मुद्रित नहीं करेगा, जब तक की उसके प्रकाशक की पहचान न हो गई हो। इसके साथ ही प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों द्वारा सत्यापन के लिए अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इसकी दो प्रतियां संबंधित प्रिंटर को देनी होगी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों द्वारा उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने पर गंभीरता से लिया जाएगा और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ऐसी प्रिंटिंग प्रेस को चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।