हरियाणा के रोहतक में जींद के फुलिया कलां निवासी मनीष की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 365 के तहत 10 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना और 201 के तहत तीन साल की कैद व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को एएसजे मैनपाल रामावत ने की अदालत ने सुनाया।
प्रभारी थाना सांपला निरीक्षक राकेश सैनी ने बताया कि 8 जनवरी 2019 को जींद के गांव फुलिया कलां निवासी राजिंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि उसका भाई मनीष कंसाला स्थित आईटीआई मे वेल्डर इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात था। वह रोहतक की कबीर कॉलोनी में किराये के मकान में रहता था।
मनीष पांच जनवरी 2019 को घर वापस नहीं आया। इस मामले की जांच एएसआई सुरेंद्र ने की। जांच के तहत मनीष की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी विकास को गिरफ्तार किया गया। विकास की निशानदेही पर मनीष का शव गांव उरलाना बुटाना से बरामद किया गया।
इसके बाद मामले में हत्या व अन्य धारा जोड़ी गई। आरोपी विकास को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और गहन पूछताछ की गई। इसके बाद 15 जनवरी 2019 को आरोपी विजय व अनिल उर्फ नीटू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विकास, अनिल व विजय निवासी सिंहपुरा जिला जींद को मनीष की हत्या में दोषी मानते हुए बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।