महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान
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हत्या के एक मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कपिल राठी की अदालत ने यह निर्णय सुनाया। दोषियों को सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।
यह मामला 2011 में कलानौर अनाज मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से हुई मौत से जुड़ा है। पुलिस अदालत में यह साबित नहीं कर सकी कि मामले में दोषी करार ओम, रूप दर्शन व रामभज का पूर्व विधायक से कोई कनेक्शन था। सुबूतों के अभाव में अदालत ने बाली के साथ दूसरे आरोपी सज्जन सिंह को बरी कर दिया, जबकि दोषी करार युवकों को सजा सुनाने का फैसला किया है।
बता दें कि बाली पहलवान महम से इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। 2011 में कलानौर मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। विष्णु के जीजा एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की तरफ से बाली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।