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Rohtak: बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को दोस्त सहित तीन साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 23 Nov 2022 01:02 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

12 साल की बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषियों पर कैद के साथ ही एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के रोहतक में दो साल पहले शराब के नशे में अपनी 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ के दोषी पिता व उसके दोस्त को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। दोनों को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने बताया कि सितंबर 2020 में एक महिला ने थाने में शिकायत दी थी कि उसका पति शराब पीने का आदी है। साथ ही पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता है। वह घर पर आया और पत्नी व बच्चों से मारपीट की। इतना ही नहीं, अपने दोस्त को रात 12 बजे घर बुलाया।

दोनों शराब पीने लगे। इसी बीच शराब के नशे में दोनों उस कमरे में गए, जहां उसकी 12 साल की बेटी सो रही थी। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बेटी चिल्लाने लगी तो अपनी ननद व ननदोई के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा। तब बेटी को छुड़वाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था।
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तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354ए व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन-तीन साल की कैद व मारपीट की धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।

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