हरियाणा के रोहतक जिले में मुंहबोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। डीएसपी सुशीला ने बताया कि जनवरी 2022 में एक नाबालिग लड़की को पेट दर्द के चलते अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने जांच कर बताया कि वह गर्भवती है।
परिजनों ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़की के रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। साथ में उसकी अश्लील फोटो खींची है। धमकी दी है कि अगर किसी को बताया तो फोटो वायरल कर दूंगा। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, सबूत मिटाने व 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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बाद में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत 10 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत 3 साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।