राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड़ हलके से विधायक बलजीत यादव के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में जिला अदालत में भाजपा सांसद एवं महंत बाबा बालकनाथ की मानहानि करने का केस चलेगा। सोमवार को जेएमआईसी मधुर बजाज की अदालत में विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 व 501 के तहत आरोप तय हुए। अब 24 अप्रैल से मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।
महंत के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मार्च 2021 में अलवर में बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने बाबा बालक नाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालक नाथ की मानहानि हुई है। क्योंकि बाबा बालक नाथ न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर के महंत भी हैं।
उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी। याचिका के बाद तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल है। आईएमटी थाना पुलिस ने मामले में जांच की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सोमवार को आरोप पत्र पर बहस हुई।
बहस के दौराना बाबा बालकनाथ व विधायक बलजीत यादव भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि उन पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। वे अदालत में आरोपों का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।