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बच्चे का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करके हत्या करने वाले को उम्रकैद

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बच्चे का अपहरण कर कुकर्म और हत्या करने वाले को उम्रकैद
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- कोर्ट ने दोषी पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
कोर्ट ने बच्चे का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करके हत्या करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 1 जुलाई 2016 को सुंदरपुर रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसका बारह साल का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इस पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पीड़ित पक्ष मूलरूप से यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गांव का रहने वाला था।
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पुलिस ने शक के आधार पर मामले में पड़ोसी शेरूखान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान दो जुलाई को बच्चे का शव सिंहपुरा के खेतों से बरामद किया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया था कि उसने कुकर्म के इरादे से बच्चे का अपहरण किया था। सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद शेरूखान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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