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नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ करने वालों दोषियों को कैद

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नाबालिग से अपहरण, छेड़छाड़ करने वालों को कैद
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- अदालत ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ छेड़खानी करने के मामले मेें दोषी राकेश उर्फ इल्लू और मनोज उर्फ शालू को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में शहर की एक कॉलोनी निवासी नाबालिग लड़की ने बताया था कि वह 24 जून 2016 को घर से घूमने के लिए निकली थी। लड़की पैदल न्यू गोहाना बाईपास की तरफ गई थी। जब वह बाईपास से थोड़ा आगे गई तो पीछे से सफेद रंग की एक कार आई। कार में बैठे तीन आरोपियों ने लड़की का अपहरण करके उसे कार में बैठा लिया। पीड़िता का कहना था कि कार में कबीर कॉलोनी राकेश उर्फ इल्लू और मनोज उर्फ शालू सहित तीन लड़के थे। तीसरे का नाम लड़की को पता नहीं था। इसके बाद आरोपी पीड़िता को कच्चे रास्ते पर ले गये और उसके साथ छेड़खानी की। मौका पाकर लड़की आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची थी। बाद में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिर इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद राकेश उर्फ इल्लू और मनोज उर्फ शालू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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