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अपहरण करके टैक्सी चालक की हत्या करने वाले दो युवक दोषी करार

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अपहरण कर टैक्सी चालक की हत्या करने वालों को उम्रकैद
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- अदालत ने दोनों दोषियों पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अदालत ने टैक्सी चालक का अपहरण करके उसकी हत्या करने के दोषी वीरेंद्र उर्फ सोनू और मनीष को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाईके बहल ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव समचाना के सरपंच सुरेश ने 2 मार्च 2014 को पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसके गांव में जसराना माइनर के पास एक युवक का शव पड़ा है। चेहरे पर चोट के कारण मृतक की पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान जींद के गांव बुवाना डेहर निवासी सुनील के रूप में हुई थी।
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पुलिस को दिये बयान में मृतक के परिजनों ने बुवाना के वीरेंद्र उर्फ सोनू पर हत्या करने का शक जाहिर किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार करके पूछताछ की थी। आरोपी ने खुलासा किया था कि उसने अपने दोस्त यूपी के अलीगढ़ निवासी मनीष प्रताप के साथ मिलकर सुनील की कार सहारनपुर के लिए किराये पर बुक की थी। समचाना के पास आरोपियों बहाना बनाकर कार रुकवाई। फिर आरोपियों ने सुनील से लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या करके शव को नहर में पास फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद दोनोें को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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