बाबा रामदेव के गिरफ्तारी वारंट रुकवाने की याचिका पर बहस अब 13 जुलाई को
रामदेव का वकील बोला- वो बहस के लिए तैयार नहीं, कोर्ट ने दी तारीख
- एडीजे जसबीर सिंह की अदालत में शुक्रवार को नहीं हो सकी बहस
- एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने जारी किए थे बाबा रामदेव के भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
एसीजेएम कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट रुकवाने के मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर शुक्रवार को एडीजे जसबीर सिंह की अदालत में बहस नहीं हो सकी। क्योंकि बाबा रामदेव के वकील ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि, वे अभी बहस के लिए तैयार नहीं हैं। अब मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी।
वरिष्ठ वकील ओपी चुघ ने बताया कि फरवरी 2016 में हुए दंगों के बाद अप्रैल 2017 में रोहतक में सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया था। पूर्व गृह मंत्री सुभाष बतरा ने पुलिस को शिकायत दी कि बाबा रामदेव ने भड़काऊ भाषण दिया है। पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में याचिका दायर कर मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। अदालत ने बाबा रामदेव को न केवल सम्मन भेजे, बल्कि अदालत में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। बाबा रामदेव के वकील ने एडीजे जसबीर सिंह की अदालत में याचिका दायर की सम्मन व गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी। शुक्रवार को बाबा रामदेव की अर्जी पर एडीजे कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन बाबा रामदेव के वकील पर बहस टाल दी गई।