अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
जिलाधीश डॉ. यश गर्ग ने कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की होने वाली परीक्षाओं के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 19 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेेंगी। इन परीक्षाओं को लेकर बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत/शरारती/असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अवधि में फोटोस्टेट/जीरोक्स की दुकानें भी पूर्णत्या बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के आसपास भीड़ भी एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस प्रशासन व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।