रोहतक। शहर के पुरानी सब्जी मंडी थाना इलाके में तीन साल की बच्ची से अभद्रता करने वाले को अदालत ने सात साल कद की सजा सुनाई है। आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दिया।
अदालत के मुताबिक, पुराना सब्जी मंडी थाना में 18 फरवरी 2018 को एक महिला ने में शिकायत दी थी। इसमें उसने अपनी तीन वर्षीय बेटी से अभद्रता करने की बात कही। महिला ने सोनीपत के बरौणा गांव में रहने वाले सुरेंद्र पर आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वह मौके पर पहुंची, तब बच्ची की हालत गंभीर थी। परिजनों को देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। अब अदालत ने केस में फैसला सुनाया है।