फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मायके में रह रही बहन की हत्या करने वाले को उम्र कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। मायके में रह रही बहन की हत्या करने वाले भाई मंगल को अदालत ने उम्र कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दिया। बता दें कि बीमार बहन के मायके में रहने से नाराज मंगल ने पिछले साल बीयर की बोतल और फ्राइपेन से वार कर हत्या की थी।
विज्ञापन

गुरुग्राम के हसनपुर में हुई थी शादी
अदालत के मुताबिक, 26 जून 2018 को पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। नौनंद निवासी हुकम कौर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसकी करीब 40 वर्षीय बेटी शीला उर्फ नान्हीं की गुड़गांव के हसनपुर में शादी हुई थी। इसकी एक बेटी व एक बेटा है। वह कुछ महीने से बीमार चल रही थी। इस कारण सात-आठ महीने से अपने मायके में रह रही थी। यहां भाई मंगल उससे झगड़ा करता था। उसे बार-बार जान से मारने की धमकी देता था। वारदात वाले दिन वह अपने मायके किलोई गई हुई थी। शीला की मौत की खबर के बाद जब वह नौनंद पहुंची तो पुत्रवधू सुनीता ने बताया कि मंगल का रात शीला से झगड़ा हो गया था। इसके बाद वह डर के कारण पड़ोस में चली गई। सुबह छह बजे घर लौटी तो शीला मृत मिली। इसके बाद मंगल उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गया। हत्या बीयर की बोतल व फ्राईपेन से वार कर की थी। बुधवार को अदालत ने केस में फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें