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चालक परिचालक को बंधक बनाकर ट्रक लूटने वाले चार दोषियों को कैद

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चालक-परिचालक को बंधक बनाकर ट्रक लूटने वाले चार दोषियों को सात साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फखरुद्दीन की अदालत ने महम-बेरी रोड पर ट्रक के चालक-परिचालक को बंधक बनाकर लूट के मामले में चार दोषियों को सात साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 23 जून 2016 को महम थाने में शिकायत दी गई थी। इसमें बताया था कि कार सवार युवकों ने महम बेरी रोड पर चालक और परिचालक को बंधक बनाकर ट्रक लूट लिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी परिचालक शशि ने पुलिस को बताया था कि वह पंजाब के मलेर कोटला संगरूर में ट्रक यूनियन में रहता है। ट्रक पर नाजर खान चालक है। उनका कहना था कि गांव बलंबा के पास कार सवार बदमाशों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर कार में बंधक बना लिया था। इसके बाद आरोपी ट्रक लूटकर फरार हो गये थे। बाद में आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान संदीप रिटौली, सोमबीर भाली आनंदपुर, जसबीर विष्णु गार्डन तिलक नगर और मनमोहन निवासी सेक्टर-18 रोहिणी के रुप में हुई थी। फिर रोहतक पुलिस ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर लूट के मामले में गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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