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नाबालिग युवती का अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला

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रोहतक। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने गुढ़ान गांव के युवक विकास उर्फ विक्की को 10 साल की कैद और 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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बता दें कि जिला बार के सीनियर वकील आरसी दलाल ने बताया कि एक महिला ने दो साल पहले कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन लौटी नहीं। उसे शक है कि किसी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की। जांच के बाद गुढ़ान गांव के दो युवकों को काबू किया। उनमें एक आरोपी नाबालिग था, जबकि दूसरा विकास उर्फ विक्की बालिग रहा। आरोप था कि युवक नाबालिग को अपहरण करके खेतों में ले गए और दुष्कर्म के बाद सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। वहां से पीड़िता हिसार व हांसी चली गई। जहां एक युवक ने उसे शराब पिलाने का प्रयास किया। किसी तरह वह एक महिला की मदद से घर पहुंची। इसके बाद से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी।
शनिवार को अदालत ने विकास उर्फ विक्की को नाबालिग का बहला-फुसला कर अपहरण व 6 पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग के शारीरिक शोषण का दोषी करार दिया। जबकि उसके नाबालिग साथी को क्लीन चिट दे दी। वहीं, शराब पिलाने के आरोपी सुखबीर को भी बरी कर दिया। अब विकास उर्फ विक्की को नाबालिग को बहलाने पर 2 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना, अपहरण पर 7 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माना और 6 पोस्को एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों सजा एक साथ चलेंगी। ऐसे में विकास को 10 साल की कैद 10 काटने के साथ-साथ 19 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
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