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Rohtak News: पेमेंट अप्रूवल कमेटी में पार्षद की भागीदारी खत्म

Sat, 13 Jul 2024 03:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी के नियमों में बदलाव किया है। पहले इस कमेटी में प्रधान, उपप्रधान और पार्षद शामिल रहते थे लेकिन अब कमेटी में पार्षद की भागीदारी खत्म कर दी गई है। पार्षद की जगह अब ईओ और सचिव कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी में अब प्रधान की गैर मौजूदगी में उप-प्रधान को अधिकार दिया गया है। नए आदेश में 50 लाख तक के विकास कार्यों की पेमेंट अप्रूवल करने वाली कमेटी में प्रधान, उपप्रधान के अलावा ईओ या सचिव को शामिल किया गया है। इसमें प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं, कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डीएमसी की जिम्मेदारी रहेगी। प्रधान वाइस चेयरमैन के तौर पर होंगे। यदि प्रधान कमेटी की बैठक में उपस्थिति नहीं होते हैं तो उनकी जगह अध्यक्षता उपप्रधान करेंगे। बिलों पर उपप्रधान के हस्ताक्षर के बाद कमेटी पेमेंट अप्रूव कर सकेगी। इसके लिए फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
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निकाय के चेयरमैन काफी समय से वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही अन्य अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कुछ माह पहले शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने राज्यभर के चेयरमैन व चेयरपर्सन के साथ बैठक की थी। इसमें उनकी मांगों को उचित ठहराते हुए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय में यह फाइल भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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