रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक माह देरी से कार की क्लेम राशि देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें चार हजार रुपये हर्जाने व चार हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने होंगे। सनसिटी के सेक्टर 36ए निवासी राजनारायण पंघाल ने कार खरीदी थी, जिसका जीरो डेफ्थ का इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस अवधि के दौरान कार सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन एजेंसी ने 29 हजार 452 रुपये का बिल बनाया। जब वह कार लेने गया तो एजेंसी ने कार देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम राशि नहीं भेजी है, जबकि जीरो डेफ्थ का इंश्योरेंस था।