उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आम चुनाव के मद्देनजर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी पेड न्यूज और राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नजर रख रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार और राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पहले एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणपत्र लेना होगा और प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रही है।
अजय कुमार ने कहा प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। लोकसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन, प्रसारण और प्रमाण लेने के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सेल में संपर्क कर सकते हैं।