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अवैध कॉलोनियों में प्लाॅट न खरीदे नागरिेक : उपायुक्त

Tue, 11 Jul 2023 03:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने जिला वासियों से अवैध कॉलोनियों में प्लाॅट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है। अवैध कॉलोनियों में बिजली के खंभे न लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
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उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र एवं 7ए के अंतर्गत आने वाले गांव व क्षेत्र में डीलरों मालिकों द्वारा काटी गई अवैध कॉलोनी हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। तहसीलदार को निर्देश दिया है कि चिह्नित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री न की जाए। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को भी निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाए, न ही ट्रांसफॉर्मर, न ही बिजली के कनेक्शन दिया जाए।


इन क्षेत्रों में है अवैध कॉलोनी
उपायुक्त ने बताया कि जिला के गांव मायना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव शिमली में चंदगी फार्म हाउस कालोनी, गांव सुनारिया कलां व सुनारिया खुर्द के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव डोभ के विभिन्न क्षेत्र, गांव कुताना के विभिन्न क्षेत्र, गांव बहु जमालपुर में रोहतक-हिसार रोड़ पर, गांव बालंद में गणपत्ति सर्विस स्टेशन के नजदीक, बालंद से गरनावठी रोड़ पर, गांव बलियाना में बालंद माइना रोड, गांव भैयापुर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव भालोठ में रोहतक-सोनीपत रोड पर, गांव बोहर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव चमारिया में चमारिया के नजदीक, गांव कन्हैली के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव मकड़ौली कलां व मकड़ौली खुर्द के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव समर गोपालपुर में रोहतक-जींद रोड पर, गांव सराय अहमद के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव सुंदरपुर में रोहतक-जींद रोड व सुंदरपुर रोड जलेबी रोड पर, गांव टिटौली में ड्रेन नंबर 8 के नजदीक व रोहतक शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। इन एरिया में कतई भी अपनी पूंजी खराब न करें।
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