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Rohtak News: जाति और संप्रदाय के नाम नहीं मांग सकते वोट, 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं

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रोहतक। चुनाव में राजनीति दल, प्रत्याशी या दूसरे समर्थक जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। साथ ही 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। रविवार को उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आचार संहिता के तहत नियम जारी किए। बताया कि क्या कार्य किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता।
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डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं (डूज एंड डोंट्स) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए।

यह भी नहीं कर सकते
- राजनीतिक दल नकद लेन-देन से बचें, उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारी तय सीमा में ही नकद राशि अपने साथ न रखें।
- अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए।
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