झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने आगामी 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरियाणा के बहादुरगढ़ आगमन को लेकर धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चलते ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी कार्यस्थल और हैलीपेड से कार्यस्थल तक आवागमन के रास्ते पर और आसपास के 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री हरियाणा हेलीकॉप्टर के माध्यम से 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे बहादुरगढ़ में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते 21 अप्रैल को बहादुरगढ़ में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने बताया कि ड्रोन के प्रयोग से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगने की आशंका रहती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहादुरगढ़ शहर के अधिकार क्षेत्र में मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का आसमान में घूमने देना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह आदेश मुख्यमंत्री के आगमन से चार घंटे पहले और एक घंटा बाद तक जारी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।