पीजीआई के डेंटल विभाग के कर्मचारी इंद्रजीत की हत्या के आरोपी विशाल की बुधवार को एएसजे आरके यादव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके लिए पीड़ित पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक के शरीर पर 21 चोट के निशान थे। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक आरोपी मौके पर मौजूद था। ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं रहेगा, जबकि आरोपी पक्ष ने कहा कि केस में कोई मौके का गवाह नहीं है। दूसरा, मृतक से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पीड़ित पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि जून 2021 में कन्हेली के पास कच्चे रास्ते में एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान पीजीआई कर्मचारी के तौर पर हुई थी। पुलिस ने जांच में रोहतक के तीन युवकों संदीप, सागर व विशाल को गिरफ्तार किया था। अदालत में सागर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब विशाल को भी कोई से राहत नहीं मिल सकी।