रोहतक। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 3 एचपी से 10 एचपी तक सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 29 जनवरी तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उसका आधार कार्ड, आवेदक के परिवार के नाम पहले कोई सोलर कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द होनी चाहिए। आवेदक के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए।
धान उगाने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।