रोहतक। उपायुक्त डॉ. यशपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों एवं व्यापारी समुदाय के कल्याण के लिए एक और पहल शुरू की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत एफआईडीआर अर्थात परिवार सूचना डेटा कोष के अनुरूप सत्यापित एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पांच वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को लाभ मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उपायुक्त डॉ. यशपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा दिया जाएगा।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए
रोहतक। जिलाधीश डॉ. यशपाल ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार अप्रैल तक नगर निगम/नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की प्रस्तावित भूख हड़ताल/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत इस दौरान स्थानीय नगर निगम कार्यालय के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता विनीत कुमार तथा नगर पालिका कलानौर पार्क के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कलानौर के उपमंडल अधिकारी संजीत कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।