रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने शहरी क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों में एग्रीमेंट एवं सेल्स डीड के कार्य को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला नगर योजनाकार कार्यालय के संज्ञान में आया है कि समरगोपालपुर, रोहतक व बहु अकबरपुर राजस्व संपदा के चिन्हित किला खसरा नंबर में विभाग से लाइसेंस, सीलएयू, एनओसी लिए बिना ही अनाधिकृत कालोनी विकसित की जा रही हैं। इसी के दृष्टिगत एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला नगर योजनाकार द्वारा संबंधित अनाधिकृत काॅलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह निम्नलिखित किला खसरा संख्या में कोई भी सेल्स डीड, विक्रय एग्रीमेंट, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी दर्ज न करें। जिला नगर योजनाकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला की समर गोपालपुर राजस्व संपदा में खसरा संख्या-55 //1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 81 // 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 144//24, 25,145// 21/1/1, 146//1/2/1, 147//4, 5/1, 5/2, रोहतक राजस्व संपदा में खसरा संख्या- 73, 78 मिन, 79 मिन तथा बहु अकबरपुर राजस्व संपदा में खसरा संख्या 152//14/2/2, 15,16/1, 16/2, 24, 25, 185//4 /1, 7, 14/1, 151//11, 20/1, 20/2 शामिल हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने आम जनता से आह्वान किया कि वह भू-माफियाओं द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। ऐसे अनाधिकृत निर्माण कॉलोनी को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाया जाता है। नागरिक अपने जीवन की जमा पूंजी को ऐसे अनाधिकृत निर्माण कॉलोनी में निवेश न करें। जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने जीवन की पूंजी को निवेश करने से पूर्व स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-1 स्थित हुडा काॅम्प्लेक्स के भूमि तल पर स्थित उनके कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में पूछताछ कर सकते है।