फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rohtak News: दस साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा

Wed, 01 Mar 2023 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दस साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.11 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
बरोदा थाना के तहत आने वाले एक गांव की महिला ने अप्रैल, 2019 में पुलिस को शिकायत दी थी उनका दस साल का बेटा पड़ोसी गांव में निजी स्कूल में पढ़ता है। वह शाम को घर के बाहर गली में खेल रहा था। उसके मकान के पास ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें गांव के तीन लड़के घूम रहे थे। एक किशोर ने उनके बच्चे को पाठशाला में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। आरोपियों ने बच्चे को डराकर चुप कर दिया था। बाद में जब महिला बच्चे को नहलाने लगी तो उसने दर्द होने पर अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। जिस पर परिजन बच्चे को उपचार के लिए गांव खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में दो अन्य बच्चों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। वारदात के समय उसकी उम्र साढे़ 17 साल मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक किशोर को दोषी करार देेते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 377 में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें