रोहतक। दो साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी हरदोई निवासी शीशपाल को अदालत ने को 20 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक सितंबर 2020 में शहर के एक चाय विक्रेता ने आर्य नगर थाने में शिकायत दी थी कि वह रात करीब नौ बजे गांधी कैंप में सब्जी लेने गया था। जबकि उसकी पत्नी दुकान पर थी। घर पर दो साल की बेटी थी। वह घर आया तो बेटी रोती मिली। उसकी पत्नी ने बताया कि पड़ोस में ठेकेदार के पास रहने वाले हरदोई के श्रमिक शीशपाल ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। आर्य नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से उसके खिलाफ अदालत में केस चल रहा था। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी शीशपाल को दोषी करार देते हुए 376एबी व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना और 452 के तहत तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।