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संशोधित : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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रोहतक। साढ़े तीन साल पहले नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी करार युवक सोनीपत जिले के गांव सिसाना निवासी सुरेंद्र को अदालत ने 20 साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आईपीसी की धारा 376 व छह पॉक्सो में 20-20 साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, मार्च 2020 में एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि उसके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है। वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई है। उसका कोई अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। अगले दिन नाबालिग को खरखौदा के बस स्टैंड के पास से बरामद किया था। मेडिकल जांच के बाद पीड़िता के जज के सामने बयान दर्ज कर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही आरोपी सिसाना निवासी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। वीरवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 363, 366, 506 में अलग-अलग तीन-तीन साल की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक-एक माह की सजा सुनाई गई।
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