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Rohtak: भाई की हत्या की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 07 Nov 2023 11:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

दोषी को चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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Demo Pic - फोटो : google
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विस्तार
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रोहतक में भाई की हत्या की धमकी देकर 17 साल की युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को उसे 20 साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मई 2020 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि पड़ोस का युवक उसकी 17 साल की बेटी का एक साल से यौन शोषण कर रहा है। धमकी देता है कि उसके भाई की हत्या कर देगा। इस कारण उसकी बेटी डरकर रहती है। घर में आकर उसके बेटे से मारपीट करके भी गया है। रात 11 बजे आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर ले गया।

उसकी नींद टूटी तो वह उसे बेटी नहीं मिली। उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को रोहतक रोड से गिरफ्तार कर लिया।
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तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452, 365 व 506 में तीन-तीन साल की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने 6 पाक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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