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रिहायशी क्षेत्रों में बने कामर्शियल भवनों को नियमित करने के लिए तीन महीने का समय

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अमर उजाला ब्यूरो
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रेवाड़ी।
नगर परिषद रेवाड़ी सीमा के अंदर पुनर्वास विभाग की ओर से स्थापित कॉलोनी मॉडल टाउन व टीपी स्कीम के रिहायशी क्षेत्र में बने कामर्शियल भवनों तथा नए कामर्शियल भवन निर्माण को नियमित करने के लिए तीन माह का और समय दिया गया है। पहले यह समय 13 जुलाई तक था। इसके तहत एक हजार वर्ग मीटर तक का भवन प्लान स्वीकृत किया जा सकता है। जो कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए। स्थानीय शहरी निकाय विभाग हरियाणा की पॉलिसी के अनुसार कामर्शियल भवन में निर्धारित पार्किंग एरिया व भवन का बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार होना जरूरी है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उपरोक्त अवधि में नगर परिषद रेवाड़ी में आवेदन फीस डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा करा सकते हैं।
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