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Rewari News: 11 वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर कर सकेंगे मतदान

Thu, 28 Mar 2024 10:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर मतदान कर सकता है।
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उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा कि प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी भी है। यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

इन दस्तावेजों का कर सकते हैं उपयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
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