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यात्री से मोबाइल व नकदी छीनने के मामले में दो को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा मिली

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रेवाड़ी। एक यात्री को बाइक पर बिठाकर उससे मोबाइल फोन और नकदी छीनने के दो दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को अलग-अलग तौर पर दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सरेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह निवासी गांव जैतपुर हुडिया राजस्थान ने पुलिस को एक शिकायत दी थी कि वह 11 सितंबर 2019 को करीब सवा दो बजे नांगल मूंदी स्टेशन पर उतरा। करीब सौ गज की दूरी पर एक बाइक उसके पास आकर रुकी और उसे प्राणपुरा छोड़ने की बात कहकर वाहन चालक ने उसे बिठा लिया। बाद में गांव मूंदी व प्राणपुरा के बीच कच्चे रास्ते की ओर बाइक मोड़ दी। उसने वहीं उतारने को कहा, तो उन्होंने कहा कि पानी की मोटर का बटन दबाकर आना है। करीब 4-5 एकड़ चलकर उसने शिकायतकर्ता को जमीन पर गिरा दिया और इसकी पैंट की जेब की दोनों जेब फाड़कर करीब 16-18 सौ रुपये व एक मोबाइल फोन छीन ले गया।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य मुकदमे में आरोपी चल रहे राधेश्याम पुत्र तेजराम निवासी बोहतवास भोंदू और नफे सिंह पुत्र रेवत सिंह निवासी गांव मोहदीनपुर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच में शामिल किया। इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया, जिसके दौरान इन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में इनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ गवाह व तथ्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील कुमार गर्ग ने पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 379 ए को 379 बी में बदल दिया और दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को धारा 379बी में 10-10 व धारा 411 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 30-30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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