रेवाड़ी। शहर में एक पेट्रोल पंप संचालक को पेट्रोल डालने में गड़बड़ी करना भारी पड़ गया। 287.50 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर कंज्यूमर कोर्ट ने 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें 50 हजार रुपये का मुआवजा, 11 हजार रुपये खर्चा और नौ प्रतिशत का ब्याज है। आरोपी पेट्रोल पंप संचालक को यह राशि शिकायतकर्ता को देनी होगी।
जानकारी के अनुसार शहर से सटे गांव गोकलगढ़ निवासी पंकज शर्मा ने जुलाई 2019 में शहर के झज्जर चौक स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया था। टैंक फुल होने पर उससे 1500 रुपये से ज्यादा लिए गए और मशीन में तेल भी अतिरिक्त डला हुआ दर्शाया गया। उसकी बाइक की क्षमता के हिसाब से उसमें ज्यादा पेट्रोल आया। पंकज ने जब पेट्रोल पंप के सेल्समैन से बात की तो वह समाधान निकालने की बजाए उस पर हावी हो गए। इस तरह पंकज से पेट्रोल पंप करिंदों द्वारा 287.50 रुपये एक्सट्रा लिए गए। पेट्रोल पंप द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत लेकर अधिवक्ता कैलाश चंद्र के मार्फत पंकज ने रेवाड़ी स्थित जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील दायर की। इसमें पंकज ने पूरे सबूत आयोग के सामने रखे, जिसके आधार पर आयोग के चेयरमैन एसके खंडूजा ने पेट्रोल पंप संचालक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 50 हजार रुपये जुर्माना, 11 हजार वाद खर्च, 287.50 रुपये अतिरिक्त वसूले हुए 9 प्रतिशत ब्याज सहित शामिल है।