रेवाड़ी। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत एक लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य लाभान्वित होंगे। योजना के तहत हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को केवल 50 रुपये अंशदान देना होगा। फिर लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
हरियाणा राज्य परिवहन की वेबसाइट पर हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। निशुल्क यात्रा केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी। योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है।
हैप्पी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
-हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे, वे परिवार ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसलिए सरकार ने योजना को प्रदेशभर में लागू किया है। योजना के लाभार्थी अंत्योदय परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इनका जीवन स्तर सुधरेगा।-देवदत्त, महाप्रबंधक, रोडवेज रेवाड़ी