संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। गैंगस्टर महेश सैनी की संपत्ति अटैच करने के मामले में शनिवार को तहसीलदार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत मेें पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 6 नवंबर तक गैंगस्टर महेश सैनी की जितनी भी जायदाद है उनको अटैच कर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
इसके अलावा इस मामले में शिकायतकर्ता पंकज ने अदालत में शपथ पत्र देकर कहा कि उनको गैंगस्टर महेश सैनी की ओर से धमकी दी जा रही है। गैंगस्टर उनके ऊपर गवाही नहीं देने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने अपने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी को भेजी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर 31 अक्तूबर तक एसआईटी गठित कर महेश सैनी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी चल-अचल संपत्ति को अटैच करने का आदेश तहसीलदार को दिया था। 28 सितंबर को सुनवाई के दौरान एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग ने महेश सैनी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि 13, 15 और 21 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी पुलिस महेश सैनी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। महेश सैनी का जमानती भी उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने में विफल रहा। ऐसे में बार-बार अरेस्ट वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने उसके खिलाफ उद्घोषणा प्रकाशन कराने के आदेश जारी किया ताकि उसके खिलाफ पीओ घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने पुलिस को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।
गैंगस्टर महेश सैनी पर 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज
गैंगस्टर महेश सैनी पर रेवाड़ी समेत आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। इनमें से एक आपराधिक मामले की सुनवाई एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में अंतिम प्रक्रिया में है। इस मामले में महेश सैनी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है।