रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस वित्त वर्ष में 48 पात्रों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत वही महिला पात्र होगी जो हरियाणा की स्थायी निवासी होगी। जिनकी 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय होगी।
ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
महिलाएं ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
ये दस्तावेज होना जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदक के पास सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो कॉपी होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए यहां करे संपर्क
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी के कार्यालय नाई वाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर 3 या दूरभाष नंबर 01274225294 में संपर्क कर सकती हैं।