रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने व गांव में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना 31 मार्च तक वैध रहेगी।
इस योजना से जिला में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिलेगा व युवा इन खेलों की ओर उन्मुख होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतें व शहरी निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि संबंधित गांव व शहर में संबंधित खेल के लिए उचित खेल का मैदान (एफओपी) उपलब्ध होगा। हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसके तहत खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और समय सीमा
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसकी उचित रसीद आवेदक को दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में, संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करा सकता है।
ये हैं योजना के नियम एवं शर्तें
केवल योजना में उल्लिखित खेल उपकरण ही दिए जाएंगे। नगर निकाय या ग्राम पंचायतें दो वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान क्षेत्र में लोकप्रिय सभी खेलों के लिए खेल उपकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। कुश्ती और जूडो के मामले में, इनमें से किसी एक खेल के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र आवेदक पॉलिसी के पैरा 4 (सी) और (डी) के अनुसार होगा।
खेल उपकरण जारी होने के बाद उसे संबंधित ग्राम पंचायत व नगर निकाय के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी द्वारा एक निर्गम रजिस्टर बनाकर उसमें आवंटित खेल उपकरण को जारी करने के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज करेगा।
इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानि 31 मार्च तक वैध रहेगी।
मदनपाल, जिला खेल अधिकारी रेवाड़ी