रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी विमल कुमार के निर्देशानुसार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी वर्षा जैन के देखरेख में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें रेवाड़ी में पांच अदालतों में लोक अदालत के केस रखे गए, उनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन, फैमिली कोर्ट से प्रिंसिपल जज डॉक्टर अब्दुल मजीद, सिविल जज रूपा व सिविल जज हरलीन कौर व कोसली में नेहा एसडीजेएम व बावल में सिविल जज सुषमा की अदालत में जहां पर मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किए गए मामलों में आगे कोई अपील व पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चेक बाउंस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 65 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 47452000 रुपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों, घायलों, याची को व 35 पारिवारिक मामले, 251 बिजली के मामले, 44 चेक बाउंस, 32 दीवानी मामलों का निपटारा करते हुए 870 मामलों का निपटारा किया गया।
हेल्पलाइन नंबर से करें कानूनी जानकारी प्राप्त
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव वर्षा जैन ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से न किसी की जीत न ही किसी की हार होती है, बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय हो जाता है। लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है तथा इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार होने को भी कहा। इसके अलावा जैन ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220 062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर अधिवक्ता व कोर्ट स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे।