संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने गांव जाट सायरवास के नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह को पद से बर्खास्त कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र में गलत अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उक्त सरपंच भविष्य में पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा। इसके अलावा उसके पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज या सम्पति है वह भी तुरंत प्रभाव से किसी भी अनुसूचित जाति के बहुमत वाले पंच को देनी होगी। या फिर आरक्षित बहुमत वाले पंच के ना होने पर किसी अन्य बहुमत वाले पंच को यह जार्च मिलेगा।
डीसी ने बताया कि गांव जाट सायरवास निवासी उमेद सिंह ने शिकायत दी थी। एसडीएम रेवाड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आजाद सिंह द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न उसका सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र गलत पाया गया। चुनाव के समय वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस पद पर चुने जाने के लिए पात्र नहीं था। डीसी ने आरोप सिद्ध हाेने पर आजाद सिंह को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है।
आजाद सिंह भविष्य में ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा। उसके पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज और सम्पति है वह तुरंत प्रभाव से किसी भी अनुसूचित जाति के बहुमत वाले पंच को और आरक्षित बहुमत वाले पंच के ना होने पर किसी अन्य बहुमत वाले पंच को सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं उक्त निष्कासित सरपंच को पुन: चुनाव लड़ने के लिए तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित भी किया है।