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नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध कालोनी काटी तो होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

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रेवाड़ी। डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से बिना सरकार की अनुमति लिए कालोनी काटने या काटने की योजना बनाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीसी ने जारी आदेश में कहा कि अवैध कालोनियों के संबंध में सरकार की सख्त हिदायत है कि कोई भी ढांचा नियमों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। शहरों के आस-पास का एरिया नियंत्रित क्षेत्र में आता है। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा से बिना मंजूरी लिए इस नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। जिला नगर योजनाकार विभाग लगातार इस बारे में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक एवं सचेत करे। डीसी ने बताया कि पंजाब अनुसूचित सड़क़ें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 व हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम 1975 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उन्हें कहीं भी इस तरह की गलत गतिविधि होती दिखे तो वे तुरंत उनके संज्ञान में लाएं। डीसी ने बताया कि आमजन को समझना चाहिए कि केवल बयाना के आधार पर प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी कॉलोनियों में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री और उसके नाम इंतकाल नहीं होता है तो उसका मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं होता है। अगर कोई अपने रिस्क पर केवल बयाना के आधार पर प्लॉट खरीद रहा है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जिला प्रशासन ऐसी कॉलोनियों में किसी भी तरह के निर्माण की मंजूरी नहीं देगा।
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