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Rewari News: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीओ-एपीओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

Tue, 30 Apr 2024 03:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी लेते अधिकारी व कर्मचारी। स्रोत : डीपीआरओ
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रेवाड़ी। जिला मुख्यालय स्थित जैन पब्लिक स्कूल में पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास यादव की अध्यक्षता में ईवीएम व वीवीपैट का ऑन हैंड प्रशिक्षण दिया गया।
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इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैट की संपूर्ण प्रक्रिया बारे बारीकी से जानकारी दी गई। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें मतदान के दिन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल करना है, आदि गतिविधियों की जानकारी दी गई।
एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास यादव व बावल एसडीएम एवं एआरओ मनोज कुमार ने पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान करवाना बहुत ही संवेदनशील व जिम्मेदारी का काम है। पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को यह कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागी पीओ-एपीओ को मॉक पोल, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं-40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने, ईडीसी के लिए फार्म 12-ए, पोस्टल बैलेट के लिए फार्म 12, मतदान केंद्र से संबंधित विभिन्न फार्म के बारे में आवश्यक जानकारी भी दी।
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मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रचार-सामग्री नहीं होनी चाहिए

एआरओ ने कहा कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए अपनी मॉक पोल की प्रक्रिया सुबह 5:30 बजे से शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस समय कुछ मतदाता कतार में लगे हुए हैं तो उनको लाइन में पीछे खड़े मतदाता को पर्ची क्रमांक एक से शुरू कर पहले व्यक्ति तक पर्ची नंबर बांट दें।
उन्होंने कहा कि बूथ पर जाकर प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट के फार्म पहले दिन ही भरवा लें। इसके लिए फार्म नंबर दस भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया का विशेष महत्व है। ऐसे में पोलिंग स्टाफ को मतदान केंद्र पर ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जिससे मतदान की पवित्रता पर संशय पैदा हो। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार-सामग्री नहीं होनी चाहिए।
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