रेवाड़ी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए हिट एंड रन कानून के विरोध में देशभर में हड़ताल पर गए ड्राइवरों की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई चेन पर 10 प्रतिशत ही असर पड़ा है। शहर के बावल रोड स्थित करनावास में बने 3 कंपनियों के ऑयल डिपो से 9 जिलों में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होती है। हड़ताल का अभी जिले में ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल, प्रशासन व पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी हड़ताल पर गए ड्राइवरों को जैसे-तैसे राजी कर सप्लाई मंगवा रहे हैं। अगर, हड़ताल कुछ दिन और आगे बढ़ी तो फिर इसका पूरा असर दिखाई दे सकता है। प्रशासन की तरफ से ऑयल डिपो के बाहर पुलिस, दमकल की गाड़ी और एंबुलेंस तैनात की गई है। बता दें कि बावल रोड स्थित करनावास में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस के ऑयल 3 डिपो हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अनुसार, हर रोज करीब 500 टैंकर सप्लाई के लिए भरे जाते हैं। डिपो से गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, लोहारू, पलवल, झज्जर, भिवानी सहित 9 जिलों में सप्लाई होती है। इन जगहों के पंपों पर रेवाड़ी के करनावास स्थित तेल कंपनियों के डिपो से तेल सप्लाई किया जाता है। कुछ टैंकर ड्राइवरों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से यह सप्लाई बाधित हो रही है। दूसरी तरफ ट्रक यूनियन की हड़ताल का मिला जिला असर ही देखने को मिल रहा है।
पेट्रोल पंपों पर एक सप्ताह का स्टॉक
जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर एक सप्ताह का स्टॉक है। करनावास स्थित तेल डिपो से निकलने वाले टैंकरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तेल डिपो के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासनिक अधिकारी इस स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं, जिससे समस्या बढ़ने पर कंट्रोल किया जा सके।
बर्बाद हो जाएंगे हजारों परिवार : टैंकर ड्राइवर
टैंकर ड्राइवर राकेश, सुदेश, आकाश का कहना है कि कोई ड्राइवर अपने आप से किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है। एक्सीडेंट किसी भूल या चूक के कारण होता है। ड्राइवर की मुश्किल से सैलरी 10,000 या 12,000 होती है। इस सैलरी में 7 लाख का जुर्माना ड्राइवर कैसे चुकाएगा। जब ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाएगी तो उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा।
सरकार ने यह कानून लाकर ड्राइवर के घर को उजाड़ने का काम किया है। ड्राइवर मेहनत-मजदूरी कर मुश्किल से घर चलाता है। नया कानून मुश्किल पैदा करेगा। सरकार इस नए कानून को वापस लेकर पुराने कानून को लागू करे वरना ड्राइवर विरोध से पीछे नहीं हटेंगे।
हिट एंड रन नए कानून में 10 साल सजा
हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है, लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है। साथ ही दो साल की सजा का प्रावधान भी है। अब इसमें वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 7 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
नया कानून चालकों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। -अनिल, प्रधान, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन।