जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक पार करते लोग।
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रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन पर लोग रेल ट्रैक पार करने से बाज नहीं आ रहे। बार-बार लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक करने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ट्रैक पार कर कर रहे है। ट्रेन आने के समय ट्रैक के आसपास खड़ा रहना या फिर रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद ट्रैक पार करना लोगों की आदत बन चुकी है। इसकी वजह से कई घटनाएं भी घट चुकी है, जिसमें एक साल में 80 लोगों की जान भी जा चुकी है।
अमर उजाला की ओर से शनिवार को इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। स्टेशन पर एक मालगाड़ी गुजरने वाली थी इसके लिए रेल फाटक बंद होने के बाद भी कुछ लोग दौड़कर ट्रैक पार करने लगे। यह नजारा रोजाना देखने को मिलता है। पिछले 3 साल में अरपीएफ की ओर से ऐसे महज 160 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
रेलवे स्टेशन व आसपास के बंद फाटक के बावजूद ट्रैक पार करने पर वर्ष 2020 में 29, 2021 में 65 व 2022 में 66 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं जिले में प्रतिवर्ष 70 से 80 लोग ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग चेन पुलिंग कर जल्दबाजी में ट्रैक पार करते हैं। ऐसे 2020 में 62, 2021 में 98 व 2022 में 77 मामले सामने आए है।
6 माह की जेल या 1000 रुपये का हो सकता है जुर्माना
रेलवे द्वारा रेल पटरियां पार करने के संबंध में कड़े नियम बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन गुजरने के समय बिना ध्यान दिए रेल की पटरियां पार करता है तो गंभीर हादसा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा पटरियां पार करने के लिए स्थान निर्धारित की गई है। रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।
वर्जन-
अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ़ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाती है। टीम ने इस साल ऐसे 66 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वहीं जिले में प्रति वर्ष 70-80 लोग ट्रैक पार करने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में समय-समय पर आरपीएफ द्वारा लोगों को अभियान चलाकर जागरूक भी किया जाता है।
-प्रदीप कुमार, पुलिस निरीक्षक आरपीएफ रेवाड़ी।