रेवाड़ी। दिल्ली रोड स्थित एक शोरूम से वर्ष 2023 में नई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने वाले हरिओम सैनी के साथ हुई दुर्घटना मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति ने फैसला सुनाया।हरिओम की स्कूटी कुछ ही दिनों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने इसे सर्विस सेंटर पर रिपेयर के लिए भेजा था, जबकि इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर का खर्च वहन करना था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कुल क्लेम में से 1,800 रुपये कम भुगतान कर दिया। कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर हरिओम ने समिति में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पाया कि इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस सेंटर दोनों ही दोषी हैं। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि बकाया 1,800 रुपये का भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा, मानसिक पीड़ा और लिटिगेशन खर्च के लिए हरिओम को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 9 प्रतिशत ब्याज सहित मिलेंगे। हरिओम के वकील कैलाश चंद और सीमा सैनी ने मामले में अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।